How to Apply Caste Certificate Online in Uttar Pradesh in Hindi

How to Apply Caste Certificate Online in Uttar Pradesh

 

आज की पोस्ट मे हम जानेंगे की जाति  प्रमाण पत्र (Caste Certificate) क्या है ? इसको बनवाने का  लाभ तथा इसके लिए आवश्यक दस्तावेज़ क्या है? तो इसको जानने के लिए पूरी पोस्ट को ध्यान से पढे और अगर इस पोस्ट से समबन्धित कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट्स कर पूछ सकते है एवं इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगो को शेयर भी करे ताकि सभी लोगो को इसको बनवाने की जानकारी मिल सके।

जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)

 

जाति प्रमाण पत्र व्यक्ति की जाति का प्रमाण प्रस्तुत करता है जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता

 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति तथा पिछड़े वर्ग के लिए  बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। सरकार इन जातियों के लिए बहुत  तरह की योजनायें बनाती है। जिनका लाभ यह इस प्रमाण पत्र के होने पर पा सकते है।

जाति प्रमाण पत्र को Caste Certificate के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रमाण पत्र को गावों मे तहसीलदार द्वारा तथा राज्यो / शहरों मे जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर अथवा राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाता है।

जाति प्रमाण पत्र के प्रकार  

 

जाति प्रमाण पत्र को (Caste Certificate) दो प्रकार के होते है।

  1. State Cast Certificate या Local Certificate 
  2. Central Cast Certificate 


State Cast Certificate – इस सर्टिफिकेट को ऑनलाइन ई-सिटिज़न वेबसाइट  से अप्लाई किया जा सकता है। तथा यह प्रमाण पत्र उस State की भाषा के Format में होता है। जैसे – UP के लिए हिंदी format. State Cast Certificate की Validity 3 Years होती है।

Central Cast Certificate – इस सर्टिफिकेट को भी ऑनलाइन ई-सिटिज़न वेबसाइट  से अ

प्लाई किया जा सकता है। तथा यह प्रमाण पत्र English Language के Format में होता है। इस Certificate की आवश्यकता Central Govt. की Jobs  जैसे – Railway, CRPF, IAS etc. में होती है। Central Cast Certificate की Validity 1 Years होती है।

जाति प्रमाण पत्र का उपयोग 

(Use of Caste Certificate)

जाति प्रमाण पत्र का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार द्वारा दी गई विभिन्न योजनाओं और लाभों की पात्रता के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। इस प्रमाण पत्र के कुछ मुख्य उपयोग निम्नलिखित है :-

  1. लगभग सभी शैक्षणिक संस्थानअनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा पिछड़ेवर्ग के प्रवेश के लिए एक कोटा आरक्षित करता है। उस स्थान पर यह प्रमाण पत्र उन्हें प्रवेश में मदद करता है।
  2. संस्थानों / सरकारों द्वारा इन जाति के उत्थान के लिए प्रदान करने वाली छात्रवृत्ति को पाने के लिए सहायक ।
  3. सरकारी Jobs में Reservation के रूप में तथा Jobs में आयु की छूट पाने में सहायक।
  4. सरकारी आवास योजना के अंतर्गत आवास को पाने के लिए पात्रता के रूप मे दावा करने मे सहायक।

जाति प्रमाण पत्र बनवाने हेतु दस्तावेज़ 

Documents of Caste Cer

tificate )

 

जाति प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आमतौर पर निम्न दस्तावेजों की जरूरत होती है जो नीचे दी गई है:-

  1. आवेदक का फोटो .
  2. स्वप्रमाणित घोषणा पत्र ।
  3. राशन कार्ड अथवा बिजली के बिल की छायाप्रति ।
  4. आधार प्रमाण पत्र अथवा निवास प्रमाण की छायाप्रति
  5.  पार्षद/वार्डेन/ग्राम प्रधान का जाति के बाबत प्रमाण पत्र

Download  Caste Certificate Format Pdf  

डाउनलोड स्वप्रमाणित घोषणा पत्र

जाति प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया 

(Procedure for Making Caste Certificate)

How to Apply Caste Certificate Online in Uttar Pradesh in Hindi

जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आप दिए गए आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर एवं भरकर हमारे सीएससी सेंटर (लखनऊ सीएससी) अथवा ई-सिटिज़न वेबसाइट या अपने राज्य मे स्थापित किसी भी सीएससी सेंटर के माध्यम से अप्लाई कर सकते है। हमारे द्वारा यह सुविधा आपको ऑनलाइन भी दी जाती है आपको सारे दस्तावेजो को भरकर हमारी ईमेल पर भेज कर अथवा हमसे संपर्क कर बनवा सकते है।जाति प्रमाण पत्र के आवेदन हेतु नाम मात्र का शुल्क लगेगा। सभी संलग्न दस्तावेजो की जाच होने के उपरांत प्रमाण पत्र आवेदन की तिथि से 10 – 15 दिनों के भीतर जारी किया जाता है। जारी होने के पश्चात आपको Online आपकी ईमेल पर अथवा फ़ोन के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा।

जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन 

(Verification of Caste Certificate) 

जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन आप UP Government की website www.uponline पर आवेदन संख्या दर्ज कर सत्यापित कर सकते है।

how-to-apply-cast-certificate-in-uttar-pradeshs

जाति प्रमाण पत्र की वैधता 

( Caste Certificate Validity)

जाति  प्रमाण पत्र की Validity 3 साल  (Three Year) होती है।

जाति प्रमाण पत्र को कैसे डाउनलोड करे
(How to Download Cast Certificate in UP) 

 

जाति प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश के अंतर्गत डाउनलोड करने के लिए आप E-districtUP के पोर्टल पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते है, इस प्रमाण पत्र को केवल जनसुविधा केंद्र संचालक जहा से आपने इसे बनाने के लिए आवेदन किया है या स्वयं E-Citizen पर बनाई गई ID के माध्यम से इसे डाउनलोड किया जा सकता है इसके आलावा इसे डाउनलोड करने का और कोई माध्यम नहीं है.

अंत में – 

आशा है की आपको इस पोस्ट को पढ़ने के बाद समझ में आ गया होगा की जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) क्या है ? इसको बनवाने का लाभ तथा इसके लिए आवश्यक दस्तावेज़ क्या-क्या है? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे संपर्क कर अथवा कमेंट्स कर पूछ सकते है।

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