PMAY सब्सिडी का लाभ कैसे लिया जाए?
उत्तर प्रदेश में मकान बनवाने के लिए सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आप प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) और उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। नीचे इन योजनाओं की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया दी गई है:
🏠 प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) – क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS)
PMAY-CLSS के तहत होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे घर बनाना या खरीदना अधिक किफायती हो जाता है।
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प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) पात्रता मानदंड (Eligibilty)
आय वर्ग:
EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): वार्षिक आय ₹3 लाख तक
LIG (निम्न आय वर्ग): ₹3 लाख से ₹6 लाख तक
MIG-I: ₹6 लाख से ₹12 लाख तक
MIG-II: ₹12 लाख से ₹18 लाख तक
घर का स्वामित्व: आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर भारत में कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
महिला स्वामित्व: EWS और LIG वर्ग के लिए, घर महिला के नाम पर या संयुक्त स्वामित्व में होना चाहिए।
पहली बार लाभ: आवेदक ने पहले किसी सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
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प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) सब्सिडी विवरण
EWS/LIG: ₹6 लाख तक के लोन पर 6.5% ब्याज सब्सिडी; अधिकतम ₹2.67 लाख तक
MIG-I: ₹9 लाख तक के लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी; अधिकतम ₹2.35 लाख तक
MIG-II: ₹12 लाख तक के लोन पर 3% ब्याज सब्सिडी; अधिकतम ₹2.30 लाख तक
📝प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)आवेदन प्रक्रिया (Application Process)
होम लोन आवेदन: किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से होम लोन के लिए आवेदन करें।
CLSS के लिए आवेदन: लोन स्वीकृति के बाद, वही संस्था आपके लिए CLSS के तहत सब्सिडी का दावा करेगी।
सब्सिडी वितरण: पात्रता की पुष्टि के बाद, सब्सिडी राशि सीधे आपके लोन खाते में जमा की जाएगी, जिससे आपकी मूल लोन राशि कम हो जाएगी।
उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा सब्सिडी का लाभ कैसे लिया जाए?
उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद (UPAVP) भी राज्य में किफायती आवास योजनाएं संचालित करती है।
✅ पात्रता मानदंड:
नागरिकता: आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
आयु: आवेदन के समय न्यूनतम 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए।
स्वामित्व: आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर उत्तर प्रदेश में कोई अन्य पक्का मकान या भूखंड नहीं होना चाहिए।
आय सीमा: कुछ योजनाओं में आय सीमा निर्धारित हो सकती है; उदाहरण के लिए, कमजोर आय वर्ग के लिए वार्षिक आय ₹3 लाख तक होनी चाहिए।
📝उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा सब्सिडी के लाभ हेतु आवेदन प्रक्रिया:
आवेदन फॉर्म: UPAVP की आधिकारिक वेबसाइट upavp.in से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें या संबंधित कार्यालय से प्राप्त करें।
फॉर्म भरना: आवश्यक विवरण भरें और मांगे गए दस्तावेज़ संलग्न करें।
शुल्क भुगतान: पंजीकरण शुल्क निर्धारित बैंक में जमा करें।
फॉर्म जमा करना: भरे हुए फॉर्म को संबंधित कार्यालय में जमा करें या पंजीकृत डाक द्वारा भेजें।
📄उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद हेतु सब्सिडी के लाभ लेने हेतु आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- महिला स्वामित्व के लिए विवाह प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
यदि आप इन योजनाओं के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो संबंधित वेबसाइटों पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।
निष्कर्ष:-
इस प्रकार से आप प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) और उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की योजनाओं का लाभ उठा कर मकान बनवाने के लिए PMAY सब्सिडी प्राप्त कर सकते है?