प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को फसलों की प्राकृतिक आपदा, कीट, सूखा आदि से सुरक्षा देना है।
🔹 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है?
यह योजना 18 फरवरी 2016 को शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सहायता देना है, ताकि वे कर्ज़ के बोझ से बच सकें और खेती जारी रख सकें।
🔹 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के फायदे
- कम प्रीमियम दर:
- खरीफ फसलों के लिए: 2%
- रबी फसलों के लिए: 1.5%
- वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए: 5%
- प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा: सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, तूफान, कीट और रोग।
- सालाना बीमा कवर: बीज बुवाई से लेकर कटाई तक।
- क्लेम राशि सीधे बैंक खाते में।
- स्वैच्छिक पंजीकरण।
🔹 फसल बीमा ऑनलाइन कैसे करवाएं?
ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं:
👉 https://pmfby.gov.in
- “Farmer Corner” में जाकर “Apply for Crop Insurance” चुनें।
- मोबाइल नंबर और आधार नंबर से रजिस्ट्रेशन करें।
- सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- फसल और क्षेत्र का चयन करें।
- प्रीमियम का भुगतान करें।
🔹 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कौन पात्र है?
- भारत का कोई भी किसान पात्र है।
- भले ही वह मालिक हो या पट्टेदार किसान।
- वह किसान जिसने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) लिया है या नहीं लिया, दोनों आवेदन कर सकते हैं।
🔹 फसल बीमा के लिए आवश्यक दस्तावेज
- किसान का आधार कार्ड
- भूमि के कागजात (खतौनी/पर्चा/पट्टा)
- बैंक पासबुक की कॉपी
- फसल की जानकारी
- पासपोर्ट साइज फोटो
🔹 फसल बीमा द्वारा कवर की जाने वाली फसलें
- खरीफ: धान, मक्का, सोयाबीन, बाजरा, अरहर आदि
- रबी: गेहूं, चना, जौ, सरसों आदि
- वाणिज्यिक फसलें: कपास, गन्ना, आलू, प्याज आदि
🔹 फसल बीमा कितने रुपए का होता है?
- खरीफ फसल के लिए: बीमित राशि का 2%
- रबी फसल के लिए: 1.5%
- अन्य फसल के लिए: 5%
- उदाहरण: यदि फसल का बीमा मूल्य ₹50,000 है, तो खरीफ में प्रीमियम ₹1,000 लगेगा।
🔹 फसल बीमा कौन सी कंपनी देती है?
भारत सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा कंपनियां:
- एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया (AIC)
- HDFC Ergo
- ICICI Lombard
- IFFCO Tokio
- Reliance General Insurance
- Future Generali आदि
🔹 आधार कार्ड से फसल बीमा कैसे चेक करें?
- वेबसाइट पर जाएं: https://pmfby.gov.in
- “Application Status” या “Know Your Application” विकल्प चुनें
- आधार नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालें
- बीमा की स्थिति दिखेगी
🔹 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्लेम कैसे करें?
- फसल नुकसान होने पर 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी/कृषि विभाग को सूचना दें।
- स्थानीय कृषि अधिकारी या बीमा कंपनी के माध्यम से सर्वे होगा।
- सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बीमा राशि स्वीकृत की जाएगी।