आज की पोस्ट मे हम जानेंगे की मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) क्या है तथा इसको Online कैसे बनवाए और इसके लिए आवश्यक दस्तावेज़ क्या है? तो इसको जानने के लिए पूरी पोस्ट को ध्यान से पढे और अगर इस पोस्ट से समबन्धित कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट्स कर पूछ सकते है एवं इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगो को शेयर भी करे ताकि सभी लोगो को इसको बनवाने की जानकारी मिल सके।
मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate)
“मृत्यु प्रमाण पत्र व्यक्ति के जीवित न होने का प्रमाण प्रस्तुत करता है।”
मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) यह साबित करने के लिए जारी किया जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है अर्थात वह व्यक्ति संसार में जीवित नहीं है साथ ही मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु की तारीख, समय तथा किस स्थान पर हुआ और उसकी वास्तविक आयु क्या है तथा मृत्यु का कारण।
यह अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है इसका उपयोग सरकारी और गैर सरकारी दोनों जगह किया जाता है इस प्रमाण पत्र को मृत्यु होने वाला अस्पताल, शहर का नगर निगम अथवा राज्य के राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाता है। मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है।
मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता (Need of Death Certificate)
1. सरकारी पेंशन को प्राप्त करने के लिए।
2. नौकरी में मृतक आश्रित के रूप में।
3. सम्पत्ति स्थान्तरण के रूप में ।
4. लाइफ इंस्युरेन्स प्राप्त करने के लिए।
मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने हेतु दस्तावेज़ ( Documents of Death Certificate )
मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आमतौर पर निम्न दस्तावेजों की जरूरत होती है जो नीचे दी गई है:-
1. मृतक की पासपोर्ट साइज़ फोटो।
2. चिकित्सालय द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र।
जहाँ पर चिकित्सालय नहीं है अथवा चिकित्सालय होते हुए भी चिकित्सालय में व्यक्ति की मृत्यु न हुई हो ऐसी दशा में आवेदक को मृत्यु प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान/क्षेत्रीय पार्षद/मा. सांसद/एम.बी.बी.एस. डॉक्टर में से किसी एक का हस्ताक्षर एवं मोहर सहित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
पहचान से सम्बंधित निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर कार्ड/पैन कार्ड /ड्राइविंग लाइसेन्स/राष्ट्रीयकृत बैंक की फोटो युक्त पासबुक/राशन कार्ड/स्वप्रमाणित घोषणा पत्र में से कोई एक की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना होगा।
Download Death Certificate Format Pdf
डाउनलोड स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया (Procedure for Making Death Certificate)
मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आप दिए गए आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर एवं भरकर हमारे सीएससी सेंटर (लखनऊ सीएससी) अथवा Civil Registration System वेबसाइट या अपने राज्य मे स्थापित किसी भी सीएससी सेंटर के माध्यम से अप्लाई कर सकते है। हमारे द्वारा यह सुविधा आपको ऑनलाइन भी दी जाती है आपको सारे दस्तावेजो को भरकर हमारी ईमेल पर भेजना है अथवा हमसे संपर्क कर बनवा सकते है।
जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन हेतु नाम मात्र का शुल्क लगेगा। सभी संलग्न दस्तावेजो की जाच होने के उपरांत प्रमाण पत्र आवेदन की तिथि से 10 – 15 दिनों के भीतर जारी किया जाता है। जारी होने के पश्चात आपको Online आपकी ईमेल पर अथवा फ़ोन के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा।
मृत्यु प्रमाण पत्र का सत्यापन (Verification of Death Certificate)
मृत्यु प्रमाण पत्र का सत्यापन आप UP Government की website www.uponline पर आवेदन संख्या दर्ज कर सत्यापित कर सकते है।
अंत में –
आशा है की आपको इस पोस्ट को पढ़ने के बाद समझ में आ गया होगा की मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) क्या है तथा इसको Online कैसे बनवाए और इसके लिए आवश्यक दस्तावेज़ क्या है? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे संपर्क कर अथवा कमेंट्स कर पूछ सकते है।