Divyang Pension Yojna क्या है? इसे Online कैसे apply करे?  

 

दिव्यांग पेंशन योजना (विकलांग पेंशन) भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा संचालित एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य विकलांग (दिव्यांग) व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत योग्य लाभार्थियों को मासिक पेंशन दी जाती है ताकि वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

दिव्यांग पेंशन योजना के लिए पात्रता

नागरिकता – आवेदनकर्ता भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए।

आयु सीमा – 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए (राज्य के अनुसार भिन्न हो सकती है)।

विकलांगता प्रतिशत – न्यूनतम 40% विकलांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

आय सीमा – गरीबी रेखा के नीचे (BPL) या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आय सीमा में आना चाहिए।

अन्य योजनाओं से लाभ – केंद्र या राज्य सरकार की अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं होते।

 

दिव्यांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

 

हर राज्य की अपनी अलग-अलग वेबसाइट होती है, लेकिन सामान्य रूप से प्रक्रिया इस प्रकार होती है:

1. आधिकारिक पोर्टल पर जाएं

2. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) पोर्टल: https://nsap.nic.in/

3. राज्य सरकार की समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर भी आवेदन किया जा सकता है।

 

दिव्यांग पेंशन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें

1. नया उपयोगकर्ता होने पर रजिस्ट्रेशन करें और अपना मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी दर्ज करें।

2. आवेदन फॉर्म भरें

3. अपना नाम, पता, आधार नंबर, बैंक खाता विवरण, विकलांगता प्रमाण पत्र संख्या आदि भरें।

दस्तावेज़ (Documents) अपलोड करें

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • विकलांगता प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आय प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)

सबमिट करें और स्टेटस चेक करें

फॉर्म सबमिट करने के बाद आवेदन संख्या नोट कर लें।

स्टेटस चेक करने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर “Application Status” विकल्प देखें।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

अगर ऑनलाइन आवेदन करने में दिक्कत हो रही है, तो ब्लॉक कार्यालय, नगर निगम कार्यालय, या समाज कल्याण विभाग कार्यालय में जाकर फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण लिंक

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)

CSC (Common Service Center) से आवेदन

अपने राज्य की समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।

 

दिव्यांग पेंशन कितनी मिलती है?

उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए ‘दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना’ चला रही है। इस योजना के तहत:

दिव्यांग पेंशन: 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को ₹1,000 प्रति माह की पेंशन दी जाती है, जो हर तीन महीने पर ₹3,000 की राशि के रूप में उनके बैंक खाते में जमा की जाती है।

कुष्ठावस्था पेंशन: कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों को ₹2,500 प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाती है।

आवेदन प्रक्रिया और अधिक जानकारी के लिए, आप उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/ पर जा सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में घोषणा की है कि प्रदेश में लगभग 11 लाख दिव्यांगजन ₹12,000 वार्षिक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

 

निष्कर्ष

दिव्यांग पेंशन योजना विकलांग व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता योजना है। अगर आप इस योजना के पात्र हैं, तो जल्दी से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करें और सरकार की इस सुविधा का लाभ उठाएं।

अगर आपको आवेदन करने में कोई समस्या हो रही है, तो अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर मदद ले सकते हैं।

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