पारिवारिक लाभ योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

 राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है?

 

National Family Benefit Scheme- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एक सरकारी योजना है जो गरीबी रेखा के नीचे (BPL) जीवन यापन कर रहे परिवारों को उनके मुखिया की मृत्यु के बाद आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

इस योजना का उद्देश्य मृतक के आश्रितों को जीवन-यापन में मदद देना है।

 

पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

(National Family Benefit Scheme- Required Documents):

  • मृत्यु प्रमाण पत्र (CRS पोर्टल से सत्यापित)​
  • आय प्रमाण पत्र (तहसील द्वारा निर्गत)​
  • आधार सीडेड बैंक खाता विवरण (IFSC कोड सहित)​
  • वोटर आईडी कार्ड​
  • राशन कार्ड​
  • आधार कार्ड​
  • फोटोग्राफ​
  • फोटो/अंगूठे का निशान (स्कैन कॉपी)​
  • मोबाइल नंबर ​

 

💰 उत्तर प्रदेश में मृत्यु होने पर परिवार को कितनी राशि मिलती है?

यदि परिवार योजना के योग्य है, तो उसे ₹30,000 की एकमुश्त सहायता राशि दी जाती है।

 

पारिवारिक लाभ योजना के लिए पात्रता:

National Family Benefit Scheme-Eligibility 

आयु: कमाऊ मुखिया की आयु मृत्यु के समय 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।​

लिंग: महिला, पुरुष या ट्रांसजेंडर।​

वर्ग: अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य या अल्पसंख्यक।​

वार्षिक आय: ग्रामीण क्षेत्र में ₹46,080 तक और शहरी क्षेत्र में ₹56,460 तक।​

मूल निवास: आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।​

विशेष मानदंड: मृत्यु की तिथि के एक वर्ष के भीतर आवेदन करना अनिवार्य

 

पारिवारिक लाभ की स्थिति (Status) कैसे जांचें: 

  • उत्तर प्रदेश सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • “Application Status” या “आवेदन की स्थिति” पर क्लिक करें।
  • आवेदन संख्या (Application ID) या पंजीकरण संख्या दर्ज करें।
  • स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी।
  • अधिक जानकारी के लिए, आप समाज कल्याण विभाग की हेल्पलाइन नंबर 14568 पर संपर्क कर सकते हैं।

📝 पारिवारिक लाभ योजना के लिए (National Family Benefit Scheme) ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

🌐 स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

सबसे पहले उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट खोलें: 🔗 http://nfbs.upsdc.gov.in

🔐 स्टेप 2: रजिस्ट्रेशन करें

  • वेबसाइट पर “नया पंजीकरण (New Registration)” का विकल्प चुनें।
  • मांगी गई जानकारी भरें:
  • मृतक व्यक्ति का नाम
  • मृत्यु की तिथि
  • आवेदक का नाम और आधार नंबर
  • जिला, तहसील और ग्राम पंचायत/नगर निकाय
  • मोबाइल नंबर

📤 स्टेप 3: दस्तावेज़ अपलोड करें

आवेदन फॉर्म भरने के बाद निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करें:

आवश्यक दस्तावेज़

विवरण

✅ मृत्यु प्रमाण पत्र नगर निगम या पंचायत से प्राप्त
✅ आधार कार्ड मृतक और आवेदक दोनों का
✅ बैंक पासबुक की कॉपी आवेदक के नाम से
✅ बीपीएल कार्ड गरीबी रेखा से नीचे होने का प्रमाण
✅ पासपोर्ट साइज फोटो आवेदक की

 

📥 स्टेप 4: आवेदन सबमिट करें

  • सभी जानकारी जांच लें और फिर “सबमिट (Submit)” बटन पर क्लिक करें।
  • सफलतापूर्वक सबमिट होने पर आपको एक पंजीकरण संख्या (Application Number) प्राप्त होगी – इसे सुरक्षित रखें।

🔍 स्टेप 5: आवेदन की स्थिति जांचें (Status Check)

  • वेबसाइट के होमपेज पर जाएं।
  • “आवेदन की स्थिति / Application Status” पर क्लिक करें।
  • अपनी पंजीकरण संख्या दर्ज करें और सबमिट करें।
  • आपकी आवेदन की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी।

🧾 जरूरी बातें:

  • आवेदन केवल मृतक की मृत्यु के 1 वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए।
  • लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे ₹30,000 की राशि भेजी जाती है।
  • केवल एक बार ही यह लाभ दिया जाता है।

अगर आप चाहें तो हमारा सीएससी सेंटर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में मदद  कर सकता है? 

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