✅ FSSAI Food License/Registration Online Renewal process
FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन एक निश्चित अवधि (1 से 5 वर्ष तक) के लिए मान्य होता है। इसकी वैधता समाप्त होने से पहले कम से कम 30 दिन पहले आपको इसे ऑनलाइन रिन्यू (Renewal) कराना जरूरी होता है। अगर आप तय समय पर रिन्यू नहीं करते हैं, तो लेट फीस लगती है या लाइसेंस रद्द हो सकता है।
🔄 FSSAI लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन रिन्यू करने की प्रक्रिया
स्टेप 1: FSSAI की वेबसाइट पर जाएं
वेबसाइट लिंक: https://foscos.fssai.gov.in
स्टेप 2: लॉगिन करें
- अपना यूजर ID और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें (जो आपने लाइसेंस बनवाते समय बनाया था)।
- अगर पासवर्ड भूल गए हैं, तो “Forgot Password” से रीसेट करें।
स्टेप 3: Renewal का विकल्प चुनें
- डैशबोर्ड पर जाकर “Renewal” या “Apply for Renewal of License/Registration” पर क्लिक करें।
स्टेप 4: पुराना लाइसेंस नंबर चुनें
- अपने पुराने लाइसेंस नंबर को चुनें जिसे आप रिन्यू कराना चाहते हैं।
स्टेप 5: फॉर्म भरें और दस्तावेज़ अपडेट करें
- फॉर्म में आवश्यक जानकारी अपडेट करें (यदि कुछ बदला है तो)।
आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें
- पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, पैन कार्ड)
- व्यापार का प्रमाण (GST, दुकान पंजीकरण)
- पुराना FSSAI लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
- एड्रेस प्रूफ, उत्पाद जानकारी आदि
स्टेप 6: फीस का भुगतान करें
- ऑनलाइन भुगतान करें (Net Banking, Credit/Debit Card, UPI आदि द्वारा)।
- लेट रिन्यूअल पर ₹100 प्रति दिन की पेनल्टी भी लग सकती है।
स्टेप 7: आवेदन सबमिट करें
- सब कुछ भरने और पेमेंट के बाद आवेदन सबमिट करें।
- सबमिट करने के बाद आपको एक Application Reference Number मिलेगा। इसे सेव रखें।
📅 FSSAI Renewal कब करना चाहिए?
- लाइसेंस की समाप्ति तिथि से 30 दिन पहले रिन्यू आवेदन करना अनिवार्य है।
- अंतिम तारीख के बाद रिन्यू पर ₹100 प्रतिदिन लेट फीस लगती है।
- समाप्ति की तारीख के बाद 90 दिन तक रिन्यू नहीं करने पर लाइसेंस रद्द हो सकता है।
💰 FSSAI Renewal Fees
License Type | Renewal Fee (Yearly) |
Basic Registration | ₹100/वर्ष |
State License | ₹2000 – ₹5000/वर्ष |
Central License | ₹7500/वर्ष |
लेट फीस: ₹100 प्रति दिन (सिर्फ लाइसेंस के लिए)
📄 महत्वपूर्ण टिप्स:
- रिन्यूअल की रसीद और आवेदन कॉपी PDF में सेव कर लें।
- अगर आवेदन रिजेक्ट हो, तो कारण जानें और सुधार कर पुनः अप्लाई करें।
- लाइसेंस रिन्यू न होने की स्थिति में नया लाइसेंस बनवाना पड़ सकता है।