शादी अनुदान योजना
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित शादी अनुदान योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की पुत्रियों के विवाह में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को ₹ 20,000 की अनुदान राशि दी जाती है।
शादी अनुदान योजना पात्रता की शर्तें:
आय सीमा: ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदक की वार्षिक आय ₹46,080 तक और शहरी क्षेत्रों में ₹56,460 तक होनी चाहिए।
आयु सीमा: विवाह के समय कन्या की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और वर की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए।
लाभ की सीमा: एक परिवार की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह के लिए ही अनुदान अनुमन्य होगा।
शादी अनुदान योजना हेतु आवश्यक डॉकयुमेंट:
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- विवाह का कार्ड
इन दस्तावेज़ों का आवेदन के समय अपलोड किया जाना आवश्यक है।
शादी अनुदान योजना आवेदन प्रक्रिया:
आवेदक http://www.shadianudan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन विवाह की तिथि के 90 दिन पूर्व या 90 दिन पश्चात् तक किया जा सकता है। आवेदन पत्र का प्रिंटआउट सभी संलग्नकों सहित अपने पास रखें और संबंधित अधिकारी को जमा करें। स्वीकृति के बाद अनुदान राशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे अंतरित की जाती है।
अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिले की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित विभाग से संपर्क कर सकते हैं।