उत्तर प्रदेश E-Pension योजना – पात्रता, दस्तावेज और लाभ?

उत्तर प्रदेश E-Pension योजना 

 

E-Pension Yojna– उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के जरूरतमंद नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए E-Pension योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का संचालन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है।

इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि UP E-Pension योजना क्या है, इसकी पात्रता, जरूरी दस्तावेज और मिलने वाले लाभ क्या हैं।

E-Pension योजना क्या है?

 

E-Pension योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक डिजिटल पहल है, जिसके माध्यम से पेंशन से जुड़ी सभी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाती हैं। इस पोर्टल के जरिए पात्र लाभार्थी आवेदन, सत्यापन, पेंशन भुगतान और स्टेटस चेक कर सकते हैं।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजना है।

 

UP E-Pension योजना के अंतर्गत शामिल पेंशन योजनाएं?

  • वृद्धावस्था पेंशन योजना
  • विधवा पेंशन योजना
  • दिव्यांग पेंशन योजना

 

UP E-Pension योजना के लाभ (Benifits)

  • पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से
  • ऑनलाइन आवेदन और स्टेटस चेक की सुविधा
  • पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रणाली
  • समय पर पेंशन भुगतान
  • बार-बार सरकारी कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं

 

UP E-Pension योजना के लिए पात्रता (Eligibility) 

सामान्य पात्रता

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो
  • परिवार की वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम हो
  • आवेदक किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ न ले रहा हो

वृद्धावस्था पेंशन पात्रता

  • आयु सामान्यतः 60 वर्ष या उससे अधिक
  • गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वाला नागरिक

विधवा पेंशन पात्रता

  • पति की मृत्यु हो चुकी हो
  • दोबारा विवाह न किया हो
  • आर्थिक रूप से कमजोर हो

दिव्यांग पेंशन पात्रता

  • न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता
  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र

 

UP E-Pension योजना के लिए Required Documents 

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आयु प्रमाण पत्र
  • मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा पेंशन हेतु)
  • दिव्यांग प्रमाण पत्र (दिव्यांग पेंशन हेतु)

 

UP E-Pension योजना में आवेदन कैसे करें?

 

  • E-Pension UP की आधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/HindiPages/index_h.aspx पर जाएं
  • संबंधित पेंशन योजना का चयन करें
  • ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें
  • आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
  • फॉर्म सबमिट करें और आवेदन संख्या सुरक्षित रखें

 

UP E-Pension Payment Status कैसे चेक करें?

  • पोर्टल https://sspy-up.gov.in/HindiPages/index_h.aspx पर लॉगिन करें
  • “Payment Status” या “Application Status” विकल्प चुनें
  • आवेदन संख्या या आधार नंबर दर्ज करें
  • पेंशन भुगतान की स्थिति स्क्रीन पर दिखेगी

 

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश E-Pension योजना राज्य के बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। डिजिटल प्रणाली के कारण यह योजना पारदर्शी, आसान और लाभार्थी-हितैषी बन गई है। यदि आप पात्र हैं और सभी दस्तावेज उपलब्ध हैं, तो समय पर ऑनलाइन आवेदन अवश्य करें।

 

FAQs – उत्तर प्रदेश E-Pension योजना

 

Q1. उत्तर प्रदेश E-Pension योजना क्या है?

उत्तर प्रदेश E-Pension योजना एक ऑनलाइन प्रणाली है, जिसके माध्यम से वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाओं का संचालन और भुगतान किया जाता है।

Q2. UP E-Pension योजना के अंतर्गत कौन-कौन सी पेंशन मिलती हैं?

इस योजना के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन शामिल हैं।

Q3. UP E-Pension योजना के लिए कौन पात्र है?

उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी, जिसकी आय सरकार द्वारा तय सीमा के भीतर है और जो पात्रता शर्तों को पूरा करता है, वह आवेदन कर सकता है।

Q4. UP E-Pension के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?

आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और संबंधित पेंशन योजना से जुड़े दस्तावेज आवश्यक हैं।

Q5. UP E-Pension योजना में आवेदन कैसे करें?

आधिकारिक E-Pension UP पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरकर आवेदन किया जा सकता है।

Q6. UP E-Pension Payment Status कैसे चेक करें?

पोर्टल पर लॉगिन करके “Payment Status” विकल्प से पेंशन भुगतान की स्थिति देखी जा सकती है।

 

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