🏥 उत्तर प्रदेश में Retail Drug License (Medical Store) के लिए आवेदन प्रक्रिया
Drug License क्या है?
ड्रग लाइसेंस एक कानूनी अनुमति पत्र है जो Drugs & Cosmetics Act, 1940 के तहत जारी किया जाता है। इसके बिना कोई भी व्यक्ति दवा का व्यापार, बिक्री, वितरण या निर्माण नहीं कर सकता।
Retail Drug License (Medical Store) के लिए पात्रता (Eligibility)
- Registered Pharmacist होना अनिवार्य है (D. Pharma या B. Pharma)
- Pharmacist का Uttar Pradesh Pharmacy Council (UPPC) में पंजीकरण होना चाहिए।
- Pharmacist को फुल-टाइम Medical Store पर उपस्थित रहना जरूरी है।
Premises (दुकान/स्थान की शर्तें)
- कम से कम 10 वर्ग मीटर जगह होनी चाहिए।
- दुकान पक्की बिल्डिंग में होनी चाहिए।
- अंदर फ्रिज/कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए (Vaccines, Insulin जैसी दवाओं के लिए)।
- साफ-सफाई और उचित वेंटिलेशन होना चाहिए।
Retail Drug License (Medical Store) के लिए जरूरी दस्तावेज़
- आवेदक का Aadhaar Card / PAN Card
- दुकान का Rent Agreement / Ownership Proof
- Pharmacist Registration Certificate (UPPC)
- Pharmacist का Appointment Letter
- फोटो और हस्ताक्षर (Applicant और Pharmacist दोनों के)
- Shop Layout Plan (नक्शा)
- बिजली/पानी का बिल (पते के प्रमाण के लिए)
- Affidavit (Non-conviction under Drugs Act)
- Refrigerator / Storage Facility का विवरण
Retail Drug License (Medical Store) के लिए आवेदन प्रक्रिया (Step by Step)
🔹 Step 1: रजिस्ट्रेशन
- Visit 👉 UP Drug License Portal
- नया यूजर बनाकर ID और Password प्राप्त करें।
🔹 Step 2: Pharmacist Registration
- Pharmacist को UP Pharmacy Council पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा।
👉 UPPC Portal
🔹 Step 3: आवेदन भरें
- लॉगिन करके “Retail Drug License (Form 20/21)” चुनें।
- Owner, Shop और Pharmacist से जुड़ी जानकारी भरें।
🔹 Step 4: दस्तावेज़ अपलोड करें
- सभी आवश्यक दस्तावेज़ स्कैन करके PDF/JPG में अपलोड करें।
🔹 Step 5: शुल्क भुगतान
- Retail Drug License Fee – लगभग ₹3,000 से ₹6,000 (Application Type पर निर्भर)।
- Online Payment Gateway से भुगतान करें।
🔹 Step 6: निरीक्षण (Inspection)
- आवेदन के बाद Drug Inspector दुकान पर आकर निरीक्षण करेंगे।
- Pharmacist की उपस्थिति, स्टोरेज, साफ-सफाई और रिकॉर्ड बुक चेक करेंगे।
🔹 Step 7: लाइसेंस जारी
- सब कुछ सही मिलने पर 15–60 दिन के भीतर Retail Drug License ऑनलाइन जारी हो जाएगा।
- लाइसेंस आपको पोर्टल से Download करना होगा।
Retail Drug License (Medical Store) वैधता और नवीनीकरण
- लाइसेंस आमतौर पर 5 साल तक वैध रहता है।
- समय पर Renewal (नवीनीकरण) करना जरूरी है, लेट फीस लग सकती है।
महत्वपूर्ण बातें
- Medical Store केवल Registered Pharmacist की निगरानी में चलना चाहिए।
- दवाइयाँ केवल Doctor Prescription पर ही बेचना अनिवार्य है।
- दवाओं की खरीद-बिक्री का Proper Record रखना जरूरी है।
- नियम तोड़ने पर लाइसेंस रद्द हो सकता है और जुर्माना भी लग सकता है।








