उत्तर प्रदेश नि:शुल्क शिक्षा (RTE) योजना क्या है?

RTE योजना

 

उत्तर प्रदेश नि: शुल्क शिक्षा (RTE) योजना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को केजी से स्नातक तक नि: शुल्क शिक्षा प्रदान करना है।

RTE योजना के प्रमुख बिंदु:- 

लाभार्थी: उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्र।

आयु सीमा: 6 से 24 वर्ष के बीच के छात्र।

शिक्षा स्तर: केजी से लेकर स्नातक तक नि: शुल्क शिक्षा।

लाभ: शिक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, जिससे छात्रों को वित्तीय बोझ से मुक्ति मिलेगी और शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन मिलेगा।

 

RTE योजना आवश्यक दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • पैन कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • ईमेल पता

 

RTE योजना आवेदन  प्रक्रिया (Admission Process)

 

RTE (Right to Education) अधिनियम: इसके तहत निजी स्कूलों में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित हैं।

अटल आवासीय विद्यालय योजना: यह योजना निर्माण श्रमिकों के बच्चों को 6 से 16 वर्ष की आयु में नि: शुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान करती है।

यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और उपरोक्त पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, तो आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

RTE बच्चों को विद्यालय से क्या-क्या फ्री मिलता है?

 

RTE (Right to Education) अधिनियम के तहत, 6 से 14 वर्ष की आयु के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित वर्ग (DG) के बच्चों को निजी स्कूलों में कक्षा 8 तक निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत चयनित बच्चों को निम्नलिखित सुविधाएं मुफ्त में मिलती हैं:​

📚 मुफ्त सुविधाएं

निशुल्क शिक्षा: प्राइवेट स्कूलों में ट्यूशन फीस सहित सभी शैक्षणिक शुल्क सरकार द्वारा वहन किए जाते हैं।​

पाठ्यपुस्तकें और यूनिफॉर्म: बच्चों को किताबें और दो सेट यूनिफॉर्म मुफ्त में उपलब्ध कराए जाते हैं। कुछ राज्यों में इसके लिए ₹5,000 की राशि सीधे अभिभावकों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।

अन्य शुल्कों से छूट: स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे RTE के तहत नामांकित बच्चों से किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क, जैसे परीक्षा शुल्क या गतिविधि शुल्क, न लें।

 

📝 ध्यान देने योग्य बातें

25% आरक्षण: प्रत्येक निजी स्कूल में 25% सीटें RTE के तहत आरक्षित होती हैं।​

लॉटरी प्रणाली: चयन प्रक्रिया लॉटरी के माध्यम से होती है, जिससे सभी पात्र बच्चों को समान अवसर मिलता है।​

आयु सीमा: प्रवेश के लिए आयु सीमा निर्धारित होती है, जैसे पहली कक्षा के लिए 6 से 7 वर्ष।

आवेदन प्रक्रिया: उत्तर प्रदेश में आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट rte25.upsdc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है।​

यदि आपके बच्चे का चयन RTE के तहत हुआ है और स्कूल आपसे किसी भी प्रकार का शुल्क मांग रहा है, तो आप संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (BSA) से संपर्क कर सकते हैं और शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

 

RTE Admission Eligibility क्या है?

 

RTE (Right to Education) अधिनियम के तहत एडमिशन पाने के लिए कुछ निर्धारित पात्रता (Eligibility Criteria) होती हैं। नीचे विस्तार से बताया गया है कि कौन-कौन RTE के तहत आवेदन कर सकता है:

RTE एडमिशन पात्रता (Eligibility Criteria)

आयु सीमा (Age Limit) नर्सरी / LKG / पहली कक्षा के लिए:

बच्चे की आयु 3 वर्ष से 7 वर्ष के बीच होनी चाहिए (राज्य के अनुसार थोड़ी अलग हो सकती है)।

उदाहरण:

LKG: 3.5 से 5 वर्ष

कक्षा 1: 6 से 7 वर्ष

आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति (EWS / DG वर्ग)

बच्चा निम्न में से किसी एक श्रेणी में आता हो:

EWS (Economically Weaker Section) – आय:

आमतौर पर सालाना पारिवारिक आय ₹1 लाख से ₹2 लाख तक (राज्य सरकार के अनुसार अलग हो सकती है)।

DG (Disadvantaged Group) में शामिल हैं:

  • अनुसूचित जाति (SC)
  • अनुसूचित जनजाति (ST)
  • अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC – कुछ राज्यों में मान्य)
  • दिव्यांग (Specially Abled Children)
  • HIV प्रभावित / अनाथ बच्चे / बाल मज़दूरी से मुक्त बच्चे
  • ट्रांसजेंडर बच्चे

 

निवास स्थान (Residential Location Criteria)

आवेदक बच्चे का निवास चयनित स्कूल के 1 से 3 किलोमीटर की सीमा में होना चाहिए।

यह प्रमाण के लिए रिहायशी प्रमाण पत्र देना आवश्यक होता है (जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली बिल आदि)।

 

🧾 जरूरी दस्तावेज (Required Documents)

  • जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
  • निवास प्रमाण पत्र (Residential Proof)
  • आय प्रमाण पत्र (Income Certificate – EWS के लिए)
  • जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate – SC/ST/OBC के लिए)
  • दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • आधार कार्ड (बच्चे और माता-पिता का)
  • पासपोर्ट साइज फोटो

यदि आप आगामी सत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आप rte25.upsdc.gov.in पर जाकर नवीनतम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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