आज के समय में आधार कार्ड सबसे महत्वपूर्ण पहचान पत्र बन चुका है। आधार कार्ड में नाम, पता, जन्मतिथि जैसी जानकारी दर्ज रहती है। अगर इनमें कोई गलती हो जाए या बदलाव करना हो तो कई बार Aadhar Gazette Notification की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यह आखिर होता क्या है? आइए विस्तार से जानते हैं।
🔹 Aadhar Gazette Notification क्या है?
Gazette Notification भारत सरकार का एक आधिकारिक दस्तावेज़ (Official Record) होता है।
इसमें नागरिक द्वारा किए गए नाम, सरनेम, जन्मतिथि या अन्य व्यक्तिगत बदलाव की जानकारी प्रकाशित की जाती है।
जब कोई व्यक्ति आधार कार्ड में नाम या अन्य डिटेल बदलवाना चाहता है, तो उसे कानूनी रूप से मान्यता दिलाने के लिए Government Gazette में Notification प्रकाशित करना पड़ता है। इसे ही Aadhar Gazette Notification कहा जाता है।
🔹 आधार में Gazette Notification कब ज़रूरी होता है?
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विवाह के बाद नाम/सरनेम बदलने पर
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नाम में सुधार या spelling correction के लिए
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जन्मतिथि (Date of Birth) में बड़े बदलाव के लिए
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कानूनी कारणों से नाम/डिटेल बदलने पर
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किसी अन्य सरकारी दस्तावेज़ से mismatch होने पर
🔹 Aadhar Gazette Notification कैसे बनवाएँ?
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सरकारी प्रेस (Government Press) या राज्य गज़ट विभाग में आवेदन करें।
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निर्धारित Application Form भरें।
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आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें –
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आधार कार्ड की कॉपी
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पहचान प्रमाण (PAN, Voter ID, DL आदि)
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पता प्रमाण (Address Proof)
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पासपोर्ट साइज फोटो
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नाम/डिटेल बदलने का कारण
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निर्धारित शुल्क (fees) का भुगतान करें।
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आवेदन स्वीकार होने के बाद आपके बदलाव की जानकारी Official Gazette में प्रकाशित कर दी जाती है।
🔹 Gazette Notification प्रकाशित होने के बाद
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गज़ट में जानकारी छपने के बाद आप इसे आधार कार्ड अपडेट सेंटर या UIDAI पोर्टल पर आधार अपडेट के प्रमाण (Proof) के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं।
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यह दस्तावेज़ पूरी तरह कानूनी और मान्य (Legally Valid) होता है।
🔹 निष्कर्ष
Aadhar Gazette Notification एक सरकारी दस्तावेज़ है जो आधार कार्ड या अन्य सरकारी रिकॉर्ड में बदलाव को कानूनी रूप से प्रमाणित करता है। अगर आपको अपने आधार कार्ड में नाम, जन्मतिथि या अन्य कोई महत्वपूर्ण डिटेल बदलनी है, तो Gazette Notification करवाना एक सुरक्षित और मान्य तरीका है।