E-Migrate Portal
भारत सरकार द्वारा विदेश में काम करने वाले भारतीय कामगारों की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए E-Migrate Portal की शुरुआत की गई है। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से विदेशी नौकरी से जुड़े रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज सत्यापन और अनुमति की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है।
इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि E-Migrate Portal क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया क्या है।
E-Migrate Portal क्या है?
E-Migrate Portal विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) द्वारा संचालित एक सरकारी पोर्टल है। इसका मुख्य उद्देश्य विदेश जाने वाले भारतीय श्रमिकों, रिकूटिंग एजेंट और नियोक्ताओं (Employer) की जानकारी को एक ही प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत करना है।
यह पोर्टल खास तौर पर उन देशों में काम करने जाने वाले श्रमिकों के लिए बनाया गया है, जहां Emigration Check Required (ECR) लागू होता है।
E-Migrate Portal का उद्देश्य?
- विदेश में काम करने वाले भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा
- फर्जी एजेंट और धोखाधड़ी पर रोक
- कामगारों, एजेंट और नियोक्ताओं का डिजिटल रिकॉर्ड
- विदेश नौकरी की प्रक्रिया में पारदर्शिता
- सरकार द्वारा निगरानी और सहायता आसान बनाना
E-Migrate Portal के फायदे (Benefits)
- पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी
- श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा
- फर्जी जॉब ऑफर से बचाव
- विदेश जाने से पहले सरकारी अनुमति
- शिकायत और ट्रैकिंग की सुविधा
E-Migrate Portal पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए पात्रता (Eligibility)
- आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए
- विदेश में नौकरी के लिए जा रहा हो
- वैध पासपोर्ट होना चाहिए
- ECR श्रेणी में आने वाले कामगार
E-Migrate Portal पर रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेज (Required Documents)
- पासपोर्ट
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
- जॉब ऑफर लेटर (यदि उपलब्ध हो)
- शैक्षणिक या तकनीकी प्रमाण पत्र
E-Migrate Portal Online Registration कैसे करें?
Step 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- सबसे पहले E-Migrate की आधिकारिक वेबसाइट emigrate.gov.in पर जाएं।
Step 2: New User Registration चुनें
- होमपेज पर “Register” या “Worker Registration” विकल्प पर क्लिक करें।
Step 3: मोबाइल नंबर से OTP वेरिफिकेशन
- अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP के माध्यम से सत्यापन करें।
Step 4: व्यक्तिगत जानकारी भरें
- नाम, जन्मतिथि, पता, पासपोर्ट विवरण और अन्य आवश्यक जानकारी भरें।
Step 5: दस्तावेज अपलोड करें
- मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
Step 6: आवेदन सबमिट करें
- सभी जानकारी जांचने के बाद फॉर्म सबमिट करें और आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।
E-Migrate Application Status कैसे चेक करें?
- E-Migrate Portal पर लॉगिन करें
- “Track Application Status” विकल्प चुनें
- आवेदन संख्या या पासपोर्ट नंबर दर्ज करें
- स्क्रीन पर स्टेटस दिखाई देगा
E-Migrate Portal किन लोगों के लिए जरूरी है?
- ECR पासपोर्ट धारक
- विदेश में नौकरी करने वाले श्रमिक
- रिकूटिंग एजेंट
- विदेशी नियोक्ता
E-Migrate और ECNR में अंतर
- ECR (Emigration Check Required): विदेश जाने से पहले सरकारी अनुमति जरूरी
- ECNR (Emigration Check Not Required): अनुमति की आवश्यकता नहीं
निष्कर्ष
E-Migrate Portal विदेश में काम करने जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी प्लेटफॉर्म है। इससे न केवल नौकरी प्रक्रिया सुरक्षित होती है, बल्कि श्रमिकों को धोखाधड़ी से भी बचाया जाता है। यदि आप विदेश नौकरी के लिए जा रहे हैं और ECR श्रेणी में आते हैं, तो E-Migrate Portal पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।
FAQs – E-Migrate Portal
Q1. E-Migrate Portal क्या है?
E-Migrate Portal विदेश मंत्रालय द्वारा संचालित एक सरकारी पोर्टल है, जिसके माध्यम से विदेश में काम करने जाने वाले भारतीय श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन और सत्यापन किया जाता है।
Q2. E-Migrate Portal पर रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है?
यह रजिस्ट्रेशन विदेश नौकरी से जुड़े फर्जीवाड़े को रोकने और भारतीय कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है।
Q3. E-Migrate Portal पर कौन रजिस्ट्रेशन कर सकता है?
ECR पासपोर्ट धारक, विदेश में नौकरी करने वाले श्रमिक, रिकूटिंग एजेंट और विदेशी नियोक्ता इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
Q4. E-Migrate Portal के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?
पासपोर्ट, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो और जॉब ऑफर लेटर (यदि उपलब्ध हो) आवश्यक होते हैं।
Q5. E-Migrate Portal पर आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?
पोर्टल पर लॉगिन करके “Track Application Status” विकल्प से आवेदन की स्थिति चेक की जा सकती है।
Q6. E-Migrate और ECNR में क्या अंतर है?
ECR पासपोर्ट धारकों को विदेश जाने से पहले सरकारी अनुमति लेनी होती है, जबकि ECNR पासपोर्ट धारकों को अनुमति की जरूरत नहीं होती।









