जाने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना क्या है? बाल सेवा योजना रजिस्ट्रेशन कैसे करे?

 

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एक सरकारी योजना है जिसे विभिन्न राज्यों में COVID-19 महामारी या अन्य कारणों से अपने माता-पिता को खो चुके बच्चों की सहायता के लिए शुरू किया गया है। यह योजना बच्चों को वित्तीय सहायता, शिक्षा, स्वास्थ्य और संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की गई है।

यह योजना अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग स्वरूपों में लागू की गई है, लेकिन उद्देश्य एक ही है: अनाथ बच्चों की सहायता।

 

✅ मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की मुख्य विशेषताएं (General Features):

वित्तीय सहायता:

  • जिन बच्चों ने अपने माता-पिता दोनों को खो दिया है, उन्हें ₹4,000 प्रतिमाह (कुछ राज्यों में ₹5,000 तक) की आर्थिक सहायता दी जाती है।
  • जिन बच्चों ने केवल एक अभिभावक खोया है और दूसरा भी असमर्थ है, उन्हें भी सहायता मिल सकती है।

शिक्षा सहायता:

  • स्कॉलरशिप, फ्री शिक्षा, छात्रवृत्ति आदि।
  • इंजीनियरिंग, मेडिकल जैसी उच्च शिक्षा के लिए विशेष सहायता।

स्वास्थ्य बीमा:

  • बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज।

आवास:

  • यदि बच्चे को कोई अभिभावक नहीं मिल रहा तो बाल गृह या बाल देखभाल संस्थानों में रखा जाता है।

लड़कियों को विशेष सहायता:

  • बालिकाओं की शादी के समय एकमुश्त सहायता राशि (कुछ राज्यों में ₹1 लाख तक)।

 

📋 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना पात्रता (Eligibility):

  • बच्चा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • माता-पिता दोनों या कम से कम कमाने वाले अभिभावक की मृत्यु होनी चाहिए (COVID-19 या अन्य कारण से)।
  • बच्चे की देखभाल करने वाला कोई सक्षम अभिभावक न हो।

 

📝मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया (Registration Process)

 

रजिस्ट्रेशन का तरीका राज्य के हिसाब से थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन सामान्य प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है:

  • ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (अगर उपलब्ध हो)
  • संबंधित राज्य की बाल कल्याण या समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • “मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना” सेक्शन में जाएं।

ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें:

  • बच्चे का नाम, जन्म तिथि
  • माता-पिता की मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • दस्तावेज़ अपलोड करें और सबमिट करें।
  • आवेदन की रसीद संख्या/रेफरेंस नंबर सुरक्षित रखें।
  • ऑफलाइन आवेदन (यदि ऑनलाइन सुविधा न हो):
  • जिला बाल संरक्षण अधिकारी (DCPU) या बाल कल्याण समिति (CWC) से संपर्क करें।
  • आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज़ जमा करें।

अधिकारी जांच के बाद आवेदन को स्वीकृति देंगे।

 

📞 संपर्क जानकारी (State-wise Helpdesk):

राज्य के समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट या जिले के चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट (DCPU) कार्यालय से संपर्क करें।

🌐 उदाहरण – उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना:

  • योजना की शुरुआत: 2021 (COVID-19 के दौरान)
  • आर्थिक सहायता: ₹4,000 प्रतिमाह
  • संपर्क वेबसाइट: http://www.up.gov.in

अंत मे,

आशा है की पूरी पोस्ट पढ़ने के बाद आपको ज्ञात हो गया होगा की मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना क्या है? बाल सेवा योजना रजिस्ट्रेशन कैसे करे?

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