RC खो जाने पर क्या करें? Duplicate RC कैसे प्राप्त करें?

RC- वाहन की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। यह प्रमाणित करता है कि वाहन किसके नाम पर पंजीकृत है। यदि किसी कारणवश आपकी RC गुम हो जाती है, चोरी हो जाती है या खराब हो जाती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने Duplicate RC प्राप्त करने की सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध कराई है।

इस blog में हम विस्तार से जानेंगे कि RC खो जाने पर क्या करना चाहिए और डुप्लीकेट RC कैसे प्राप्त की जा सकती है।

 

RC खो जाने पर  क्या करें?

 

यदि आपकी वाहन की RC खो गई है, तो सबसे पहले निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:

 

1. Online FIR दर्ज कराएं

RC के गुम होने या चोरी होने की स्थिति में सबसे पहले Online FIR दर्ज कराना जरूरी होता है। यह डुप्लीकेट RC के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज है।

2. वाहन से जुड़े अन्य दस्तावेज सुरक्षित रखें

RC खो जाने के बाद वाहन से संबंधित अन्य दस्तावेज जैसे:

  • वाहन बीमा (Insurance)
  • प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC)
  • ड्राइविंग लाइसेंस को सुरक्षित रखें, ताकि आवेदन के समय किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

Duplicate RC क्या होती है?

 

डुप्लीकेट RC मूल RC की ही एक वैध प्रति होती है, जिसे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) द्वारा जारी किया जाता है। यह पूरी तरह से कानूनी दस्तावेज होती है और ट्रैफिक पुलिस द्वारा मान्य होती है।

 

Duplicate RC प्राप्त करने के तरीके?

 

डुप्लीकेट RC आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं।

ऑनलाइन डुप्लीकेट RC कैसे अप्लाई करें?

 

सरकार की आधिकारिक वेबसाइट Parivahan Sewa के माध्यम से आप घर बैठे डुप्लीकेट RC के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Online Duplicate RC Apply Process 

 

  • Parivahan Sewa वेबसाइट https://parivahan.gov.in/ पर जाएं
  • “Online Services” में जाकर “Duplicate RC” विकल्प चुनें
  • वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें
  • मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP से सत्यापन करें
  • मांगी गई जानकारी भरें और FIR की डिटेल अपलोड करें
  • आवश्यक शुल्क ऑनलाइन जमा करें
  • आवेदन सबमिट करने के बाद रसीद डाउनलोड करें

डुप्लीकेट RC कुछ दिनों के भीतर आपके पते पर डाक द्वारा भेज दी जाती है।

Offline Duplicate RC Apply Process 

 

यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते हैं, तो अपने नजदीकी RTO कार्यालय जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।

ऑफलाइन प्रक्रिया:

  • संबंधित RTO से Form 26 प्राप्त करें
  • फॉर्म को सही तरीके से भरें
  • FIR की कॉपी संलग्न करें
  • पहचान पत्र और पते का प्रमाण लगाएं
  • निर्धारित शुल्क जमा करें
  • आवेदन जमा करने के बाद रसीद प्राप्त करें

 

Duplicate RC Required Documents

डुप्लीकेट RC बनवाने के लिए सामान्यतः निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • RC गुम होने की FIR या Lost Report
  • वाहन बीमा की कॉपी
  • प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC)
  • पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर ID आदि)
  • पते का प्रमाण
  • पासपोर्ट साइज फोटो

 

Duplicate RC Fee 

डुप्लीकेट RC का शुल्क वाहन के प्रकार और राज्य के अनुसार अलग-अलग हो सकता है। सामान्यतः यह शुल्क ₹300 से ₹500 के बीच होता है। यदि वाहन पर लोन है, तो बैंक से NOC भी मांगी जा सकती है।

 

बिना RC के वाहन चलाने पर क्या जुर्माना है?

 

यदि आप बिना RC के वाहन चलाते हैं और जांच के दौरान RC प्रस्तुत नहीं कर पाते, तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए RC खो जाने की स्थिति में तुरंत डुप्लीकेट RC के लिए आवेदन करना चाहिए।

निष्कर्ष

RC खो जाना एक आम समस्या है, लेकिन इसका समाधान सरल और व्यवस्थित है। सही समय पर FIR दर्ज कराकर और आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करने से आप आसानी से डुप्लीकेट RC प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया ने इसे और भी आसान बना दिया है, जिससे अब RTO के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

 

FAQ – RC खो जाने पर क्या करें?

 

Q1. RC खो जाने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए?

RC खो जाने पर सबसे पहले Online FIR या Lost Report दर्ज करानी चाहिए। यह डुप्लीकेट RC के लिए आवश्यक दस्तावेज होता है।

 

Q2. क्या बिना FIR के डुप्लीकेट RC बन सकती है?

नहीं, अधिकतर मामलों में FIR या Lost Report के बिना डुप्लीकेट RC जारी नहीं की जाती। यह RC गुम होने का आधिकारिक प्रमाण होता है।

 

Q3. डुप्लीकेट RC ऑनलाइन कैसे प्राप्त करें?

डुप्लीकेट RC के लिए आप Parivahan Sewa वेबसाइट पर जाकर वाहन नंबर डालकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और शुल्क जमा कर सकते हैं।

 

Q4. डुप्लीकेट RC बनने में कितना समय लगता है?

आमतौर पर आवेदन के बाद 7 से 15 कार्य दिवस में डुप्लीकेट RC आपके पते पर भेज दी जाती है। समय RTO के अनुसार अलग हो सकता है।

 

Q5. डुप्लीकेट RC का शुल्क कितना होता है?

डुप्लीकेट RC का शुल्क वाहन के प्रकार और राज्य के अनुसार अलग-अलग होता है। सामान्यतः यह ₹300 से ₹500 के बीच होता है।

 

Q6. क्या मोबाइल में RC दिखाना वैध है?

हाँ, mParivahan ऐप या DigiLocker में उपलब्ध RC ट्रैफिक पुलिस द्वारा वैध मानी जाती है।

 

Q7. अगर RC चोरी हो जाए तो क्या प्रक्रिया अलग होती है?

नहीं, RC चोरी होने की स्थिति में भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है। बस FIR में Theft का उल्लेख होना चाहिए।

 

Q8. लोन पर लिए गए वाहन की डुप्लीकेट RC कैसे मिलेगी?

यदि वाहन पर लोन चल रहा है, तो संबंधित बैंक या फाइनेंस कंपनी से NOC लेना आवश्यक हो सकता है।

 

Q9. बिना RC के वाहन चलाने पर कितना जुर्माना लगता है?

बिना RC के वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत ₹500 से ₹5,000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

 

Q10. क्या CSC सेंटर से डुप्लीकेट RC के लिए आवेदन किया जा सकता है?

हाँ, कई CSC सेंटर Parivahan सेवाओं के माध्यम से डुप्लीकेट RC के लिए आवेदन करते हैं।

 

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